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अनुच्छेद -1 ( संघ का नाम एवं राज्यक्षेत्र )

संघ का नाम एवं राज्यक्षेत्र 1(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा। [ (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]* (3) भारत के राज्यक्षेत्र में, (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, [(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और]** (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे। ---------------- * संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित। ** संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।