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अनुच्छेद -1 ( संघ का नाम एवं राज्यक्षेत्र )

संघ का नाम एवं राज्यक्षेत्र

1(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
[ (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]*
(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और]**
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।

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* संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

** संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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विधानपरिषद

विधान परिषद या राज्य विधान परिषद भारत के उन राज्यों में उच्च सदन है, जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है। 2018 तक, 29 राज्यों में से 7 में एक राज्य विधान परिषद है। विधान परिषदों (MLC) के सदस्य स्थानीय निकायों, राज्य विधान सभा, राज्यपाल, स्नातकों और शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। वे विधान परिषद में 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हर दो साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य विधान परिषदों की सूची- (7 राज्य ) 1. जम्मू और कश्मीर 2.- उत्तरप्रदेश 3.- बिहार 4.- महाराष्ट्र 5.- कर्नाटक 6. तेलंगाना 7.- आंध्रप्रदेश

राज्यसभा में सदस्यों की संख्या ( राज्य के अनुसार )

राज्यसभा -- संरचना (अनुच्छेद -80 ) अधिकतम सदस्य संख्या - 250 (238+12) वर्तमान में -245 (233+12) मनोनीत सदस्य - 12 राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु -30 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल - 6 वर्ष राज्यसभा का पदेन सभापति - उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों की संख्या उत्तरप्रदेश - 31 महाराष्ट्र - 19  तमिलनाडु-18 बिहार - 16 पश्चिम बंगाल - 16 आंध्रप्रदेश-  11 मध्यप्रदेश - 11 गुजरात - 11 उडीसा - 10