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sc st act

अनुसूचित जाति और अनुसूचित (अत्याचार निवारण) अधिनियम - 1989 

अधिनियम संख्याक - 33 

पारित - 11 sept 1989

लागू - 30 jan 1990

केंद्र ने नियम बनाये - 1995 में 

नियमो की संख्या - 18 

1.- गैर जमानतीय , सन्घेय , अशमनीय

2.- संविधान का अनुच्छेद - 17  ( अश्पृश्यता का अंत )

3.- कुल अपराध -22 

दोषी - जो sc st का सदस्य नहीं है , sc st के खिलाफ अपराध करता है !  


यह अधिनियम जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत मे लागू होता है ! 


उद्देश्य - इस विशेष वर्ग को अत्याचार से मुक्ति दिलाकर अत्याचार के शिकार हुए इस वर्ग के लोगों का पुनरुद्धार करना है ! 


• यह अधिनियम  दाण्डिक प्रकति का है ! धारा 41 भारतीय दंड संहिता के अनुसार विशेष विधि की परिधि में आता है ! 


• संहिता - दंड प्रकिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) 

∆ मध्यप्रदेश सरकार ने नियम 12 जून 2015 को बनाये ! एवं लागू 15 जून 2015 को किये ( राहत् देने वाले नियम ) इन नियमो की संख्या 8 है ! 

" नियम 2 के उपखंड 1 के 6 में राहत की परिभाषा दी गयी है ! 

£ नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास ( धारा - 23 ) 

"राहत " -  

1.- मकान जलाने पर 15000 रुपये राहत 
2.- मुखिया के निधन पर 1000 रुपये 


संशोधन अधिनियम -- 2015 

• राष्ट्रपति ने स्वीकृति - 31  dec 2015 ( पारित ) 

लागू - 26 जनवरी 2016







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