अनुसूचित जाति और अनुसूचित (अत्याचार निवारण) अधिनियम - 1989
अधिनियम संख्याक - 33
पारित - 11 sept 1989
लागू - 30 jan 1990
केंद्र ने नियम बनाये - 1995 में
नियमो की संख्या - 18
1.- गैर जमानतीय , सन्घेय , अशमनीय
2.- संविधान का अनुच्छेद - 17 ( अश्पृश्यता का अंत )
3.- कुल अपराध -22
दोषी - जो sc st का सदस्य नहीं है , sc st के खिलाफ अपराध करता है !
यह अधिनियम जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत मे लागू होता है !
उद्देश्य - इस विशेष वर्ग को अत्याचार से मुक्ति दिलाकर अत्याचार के शिकार हुए इस वर्ग के लोगों का पुनरुद्धार करना है !
• यह अधिनियम दाण्डिक प्रकति का है ! धारा 41 भारतीय दंड संहिता के अनुसार विशेष विधि की परिधि में आता है !
• संहिता - दंड प्रकिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 )
∆ मध्यप्रदेश सरकार ने नियम 12 जून 2015 को बनाये ! एवं लागू 15 जून 2015 को किये ( राहत् देने वाले नियम ) इन नियमो की संख्या 8 है !
" नियम 2 के उपखंड 1 के 6 में राहत की परिभाषा दी गयी है !
£ नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास ( धारा - 23 )
"राहत " -
1.- मकान जलाने पर 15000 रुपये राहत
2.- मुखिया के निधन पर 1000 रुपये
संशोधन अधिनियम -- 2015
• राष्ट्रपति ने स्वीकृति - 31 dec 2015 ( पारित )
लागू - 26 जनवरी 2016
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें